उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 चलाई जा रही है। इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता (Financial Help) प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी कर्ज या आर्थिक बोझ के अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कर सकें।
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े की शादी के लिए सरकार द्वारा कुल ₹51,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पात्रता शर्तों, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन करने के आसान स्टेप्स को नीचे ध्यान से जरूर पढ़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत इसलिए की है ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है और फिजूलखर्ची से बचाव होता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ कम से कम 10 जोड़ों की शादी कराई जाती है।
इस योजना के तहत मिलने वाली कुल ₹51,000 की राशि को तीन अलग-अलग भागों में बांटा गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:
| लाभ का प्रकार | राशि |
|---|---|
| दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर (Direct DBT) | ₹35,000/- |
| विवाह सामग्री (कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि) | ₹10,000/- |
| सामूहिक विवाह कार्यक्रम का खर्च | ₹6,000/- |
| कुल सहायता राशि (Total Financial Help) | ₹51,000/- |
आवेदन करने से पहले सभी आवेदकों को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
सत्यापन (Verification) के समय फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए:
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
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Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को कुल ₹51,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹35,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
Q2. क्या UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा तय है?
उत्तर: जी हाँ, इस योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकते हैं जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) या उससे कम है।
Q3. सामूहिक विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
उत्तर: सरकारी नियमों के अनुसार, विवाह की तिथि को दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है।
Q4. क्या विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों के साथ-साथ जरूरतमंद विधवा, निराश्रित और वैधानिक रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया गया है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।