मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत इसलिए की है ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है और फिजूलखर्ची से बचाव होता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ कम से कम 10 जोड़ों की शादी कराई जाती है।
| लाभ का प्रकार | राशि |
|---|---|
| दुल्हन के बैंक खाते में सीधे DBT | ₹35,000/- |
| विवाह सामग्री (कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि) | ₹10,000/- |
| अन्य विवाह खर्च | ₹6,000/- |
| कुल सहायता राशि | ₹51,000/- |
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Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना में प्रति जोड़े को कुल ₹51,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
Q2. क्या यह योजना सिर्फ किसी एक जाति के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह योजना सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए है।
Q3. दुल्हन की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।
Q4. इस योजना के लिए आय सीमा क्या है?
उत्तर: परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q5. सामूहिक विवाह में कम से कम कितने जोड़े होने चाहिए?
उत्तर: कम से कम 10 जोड़े होना अनिवार्य है।