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Sarkari Yojana मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 – ₹51,000 की सहायता, पात्रता, दस्तावेज

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026 – ₹51,000 Assistance, Eligibility & Online Apply @cmsvy.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 चलाई जा रही है। इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता (Financial Help) प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी कर्ज या आर्थिक बोझ के अपनी बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कर सकें।

इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े की शादी के लिए सरकार द्वारा कुल ₹51,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पात्रता शर्तों, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन करने के आसान स्टेप्स को नीचे ध्यान से जरूर पढ़ें।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत इसलिए की है ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है और फिजूलखर्ची से बचाव होता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ कम से कम 10 जोड़ों की शादी कराई जाती है।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: मिलने वाले लाभ (Benefits Breakdown)

इस योजना के तहत मिलने वाली कुल ₹51,000 की राशि को तीन अलग-अलग भागों में बांटा गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

लाभ का प्रकारराशि
दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर (Direct DBT)₹35,000/-
विवाह सामग्री (कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि)₹10,000/-
सामूहिक विवाह कार्यक्रम का खर्च₹6,000/-
कुल सहायता राशि (Total Financial Help)₹51,000/-

UP Samuhik Vivah Yojana 2026 के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

आवेदन करने से पहले सभी आवेदकों को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • स्थायी निवासी: आवेदक का उत्तर प्रदेश (UP) का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: शादी के समय दुल्हन की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की गणना के लिए वैध जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • सभी के लिए मान्य: यह योजना सभी जाति, धर्म और समुदाय के गरीब परिवारों के लिए लागू है। इसमें निराश्रित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • न्यूनतम जोड़े: सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 10 जोड़ों का होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

सत्यापन (Verification) के समय फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए:

  • दुल्हन और दूल्हे की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
  • दोनों का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
  • परिवार का डिजिटल आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • दुल्हन की बैंक पासबुक की कॉपी (आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)

Samuhik Vivah Yojana Online Apply कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले समाज कल्याण विभाग या युवा साथी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें।
  2. योजना का चयन करें: होमपेज पर "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन" या "Apply Online" के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. नया रजिस्ट्रेशन करें: अपना मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स दर्ज करके ओटीपी (OTP) के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  4. एप्लिकेशन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और बैंक अकाउंट की डिटेल्स को बहुत ध्यान से भरें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे आय, निवास, आधार और फोटो) को सही साइज में स्कैन करके अपलोड करें।
  6. री-चेक और सबमिट: फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से री-चेक (Double-check) कर लें ताकि कोई गलती न हो। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें।
  7. प्रिंटआउट संभाल कर रखें: आवेदन सफल होने के बाद मिलने वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप (पावती) का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को कुल ₹51,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹35,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

Q2. क्या UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा तय है?
उत्तर: जी हाँ, इस योजना का लाभ केवल वही परिवार ले सकते हैं जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) या उससे कम है।

Q3. सामूहिक विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
उत्तर: सरकारी नियमों के अनुसार, विवाह की तिथि को दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है।

Q4. क्या विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों के साथ-साथ जरूरतमंद विधवा, निराश्रित और वैधानिक रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया गया है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।